हमारे समाज में कल्चरल सुरक्षा और बदलते दृष्टिकोन को ध्यान में रखते हुए, फिल्मों और टीवी शोज़ पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत सेंसर बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) की स्थापना की थी। CBFC भारत में रिलीज होने वाली फिल्मों और टीवी शोज़ की संगणना और संसोधन के लिए जिम्मेदार है। यह लेख CBFC की पूर्ण फॉर्म, कार्य, और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।
CBFC का फुल फॉर्म क्या है?
आज हम आपको CBFC का पूर्ण रूप (Full Form) और इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। CBFC का मतलब होता है “सेंसर बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन” (Central Board of Film Certification)। यह भारत सरकार के अधीन आने वाला एक अहम संस्था है, जो भारतीय सिनेमा को विभिन्न मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुसार सर्टिफ़ाई करती है।
CBFC की स्थापना और कार्यक्षेत्र
CBFC की स्थापना 1952 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह संस्था भारतीय सिनेमा को उच्च राजनीतिक और सामाजिक मानकों के साथ बनाने और सर्टिफ़ाई करने के लिए जिम्मेदार है।
CBFC का मुख्य कार्यक्षेत्र फ़िल्मों के संचालन, संपादन, और निर्माण से संबंधित है। सिनेमा की संस्कृति और अनुशासन को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारतीय विचारधारा और समाजिक संदेशों को प्रोत्साहित करने में भी CBFC एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
किस फिल्म को किस केटेगरी का CBFC Certificate मिलता है?
A – Certificate
A ( व ) सर्टिफ़िकेट उन फ़िल्मो को मिलता है जिस फिल्म में अश्लील द्रस्यो फिल्माया गया हो जैसे डर्टी पिक्चर, जिस्म 2 जैसी फ़िल्मे और उन फ़िल्मो को सिर्फ 18 साल के अधिक साल होती है वो ही देख सकते है।
U – Certificate
U ( अ) ) सर्टिफ़िकेट उन सभी फ़िल्मो को मिलता है जिस में अश्लीलता, मारा मारी, गाली-गलोच ना हो, जैसे भाग मिलखा भाग, बागबान, हम आपके है कौन, आदी फिल्में।
U/A – Certificate
U/A ( अ/व ) सर्टिफ़िकेट मुवि को मिलता है जिस मुवि में अश्लीलता, मारा मारी, गाली सभी होता है उन फ़िल्मो को मिलता है जैसे बाहुबली, इश्क, बॉलीवुड की लगभग सबसे ज्यादा फिल्मों को ( अ/व ) सर्टिफ़िकेट ही दिया जाता है।
S – Certificate
S सर्टिफ़िकेट इंजीनियर या डॉक्टर के लिये विशेष रुप से फिल्मों या शो बनाया जाता है उन्ही फिल्मों को यह S सर्टिफ़िकेट दिया जाता है।
CBFC के बारे में अति महत्वपूर्ण सवाल जवाब
CBFC का फुल फॉर्म सेंसर बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन” (Central Board of Film Certification) होता है।
सेंसर बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) का गठन 15 जनवरी 1952 में हुआ था।